DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का फाइन

Urination Case में DGCA ने एयर इंडिया(Air India) के डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विसेज पर 3 लाख रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया है।

एयर इंडिया
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विमान में महिला यात्री के साथ बदसलूकी मामले में डीजीसीए (DGCA) ने एयर इंडिया (Air India) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया है। जिसका कारण नियमों के उल्लंघन बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार डीजीसीए(DGCA) ने पायलट-इन-कमांड (Pilot-In-Command) के लाइसेंस को 3 महीने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करने के चलते निलंबित कर दिया है। जिसका मतलब है कि तीन महीने के लिए पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का फाइन

गौरतलब है कि कि 26 नवंबर 2022 को न्यूयार्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में सवारी कर रहे एक यात्री शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। इसके बाद शंकर मिश्रा(Shankar Mishra) के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था। वहीं शंकर मिश्रा को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही चार महीने का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है।

एयर इंडिया
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मामले पर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि, “पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने इस मामले में जांच की। जांच में शंकर मिश्रा को बुरे व्यवहार वाला यात्री पाया गया। जांच के बाद नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार शंकर मिश्रा पर चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।”

लेकिन सुनवाई के दौरान मिश्रा ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने असंयम के कारण खुद पर पेशाब किया। आरोपी ने कोर्ट में ब्यान देकर कहा कि, “शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी। वह (शंकर मिश्रा) वहां यात्रा करने में असमर्थ थे। महिला असंयम से पीड़ित है। उसने खुद पर पेशाब किया। वह एक कथक डांसर है और 80% कथक नर्तकियों को यह समस्या है।”

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बता दें कि इससे पहले अदालत ने अधिनियम को “पूरी तरह से घृणित और प्रतिकारक” बताते हुए आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत तक देने से इनकार कर दिया है।

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